समाचार सच , हल्द्वानी । इलैक्ट्राॅनिक मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रचार-प्रसार के मटेरियल की अनुमति एमसीएमसी से प्राप्त करनी अनिवार्य है। जानकारी देते हुए प्रभारी एमसीएमसी श्री योगेश मिश्रा ने बताया कि प्रचार के लिए बजने वाले आॅडियो मटेरियल की पड़ताल कर एमसीएमसी कमेटी द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा एलईडी के माध्यम से प्रत्याशियों के प्रचार की वीडियों मटेरियल का भी परीक्षण एमसीएमसी द्वारा किया जाएगा। परीक्षण के उपरान्त एमसीएमसी द्वारा अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति के इस प्रकार के मटेयिल का प्रचार प्रसार किये जाने पर कार्यवाही होगी।
श्री मिश्रा ने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रिंटेड मटेरियल जोकि पम्फलेट, पोस्टर फ्लैक्सी तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले मेटर की अनुमति लेने की जरूरत नही हैं परन्तु मतदान दिवस 11 अप्रैल को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन मेटर का अनुमोदन 24 घण्टे पूर्व एमसीएमसी से कराना होगा। इसके लिए प्रत्याशी द्वारा अधिकृत व्यक्ति या प्रत्याशी को आवेदन के साथ मेटर को समिति के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। श्री मिश्रा ने बताया कि फैस बुक व अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी मटेरियल को अपलोड करने से पहले उसकी भी अनुमति एमसीएमसी से लेनी होगी।
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