20 साल की कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा, नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पाया गया दोषी

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समाचार सच, हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी यूपी के बरेली के निवासी हैं और उन्होंने यहां लालकुआं में किराये के कमरे में रहते हुए नाबालिग को बहला-फुसला कर बरेली ले गया और जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया था।

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पीड़ित पक्ष की प्रतिनिधि एडीजीसी फौजदारी नवीन चन्द्र जोशी ने बताया कि 31 दिसम्बर 2020 को पीड़ित लापता हो गई थी, और इसके बाद 2021 में उसके परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके कुछ दिन बाद एक महिला उनकी बेटी को लेकर लालकुआं पहुंची। तब बच्ची ने बताया कि आरोपी वाजिद उसे यह कहकर बाजार ले गया था कि उसे पत्नी के कुछ सामान लेना है। जिसे वह बाजार से लाकर पत्नी को दे देगी। लेकिन वह बच्ची को बरेली अपने घर ले गया। दूसरे दिन उसे लालकुआं छोड़ने के बहाने फतेहगंज ले गया। वहां जंगल में पीड़िता से दुष्कर्म किया।
यह मामला दिखाता है कि न्यायपालिका ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है और उन्हें सजा दी है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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20 years imprisonment and 40 thousand fine, the accused found guilty of raping a minor

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