समाचार सच, हल्द्वानी। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने एक दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और 11 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
मामले की पैरवी करने वाले एडीजीसी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि यह घटना 11 मार्च 2022 को घटी थी। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में आरोपी को एक नाबालिग किशोरी के साथ पकड़ा गया था।
पूछताछ में, नाबालिग किशोरी ने अपने परिजनों को यह बताया कि आरोपी ने उसके साथ डरा धमकाकर कई दिनों से दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की और मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने मामला की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया।
मामला कोर्ट में आया और उसने कोर्ट में 8 गवाहों की पेशेवरी की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जिसमें उसे 20 साल की कैद और 11 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया। आरोपी एक निजी कंपनी में काम करता था।
इस मामले में न्यायपालिका ने सख्त कदम उठाकर दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाई है, जिससे मानवाधिकारों की सुरक्षा की दिशा में संदेश मिलता है।


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