समाचार सच, देहरादून। उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर प्रदेश के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक बांटी गई दशमोत्तर छात्रवृत्ति की जांच के लिये गठित एसआईटी द्वारा आज थाना प्रेमनगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं. 25/19, धारा 420/409/120बी आईपीसी व धारा 13(2)/13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल सैनी पुत्र दीनानाथ सैनी, निवासी 1/6 बसंत विहार देहरादून, स्वामी व संचालक अल्पाईन कॉलेज ऑफ मेनेजमेन्ट एंड टैक्नोलॉजी देहरादून को समाज कल्याण विभाग के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन को अवैध रुप से प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सीजेएम में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिल सैनी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया।
गिरफ्तार करने वाली एसआईटी टीम मे श्रीमती जया बलोनी पुलिस उपाधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड, उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह एसआईएस शाखा देहरादून, उपनिरीक्षक दयाल सिंह एसआईटी देहरादून, कान्सटेबल शंकू गिरी एसआईटी देहरादून शामिल थे।



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