नैनीताल क्षेत्र की झीलों में नौकायन एवं घोड़ा संचालन हेतु मिली सशर्तें छूट

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समाचार सच, नैनीताल। नैनीताल क्षेत्र की झीलों में नौकायन एवं घोड़ा संचालन के लिये जिला प्रशासन ने सशर्तें छूट दे दी है। मंगलवार को जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने अपने जारी आदेश में 15 जून से 22 जून प्रातः तक जनपद में लगाये गये कोविड कर्फ्यू में नैनीताल क्षेत्र की झीलों मे नौकायन एवं घोड़ा संचालन हेतु शर्ताे के साथ रियायत देते हुये एसओपी का अनुपालन करने के निर्देश संचालकों को दिये हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल, सरिता ताल में नाव संचालन एवं घुडसवारी प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक अनुमन्य होगा। नाव संचालक, नाविक, घोड़ा स्वामी तथा घुडसवार राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। नाव मंे चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी, पैडल वोट मे केवल दो ही व्यक्ति बैठेंगे। नाव का पूर्ण सैनिटाइजेशन के साथ ही नाव चालक व नाव मेंे बैठे व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सुरक्षा एवं बचाव हेतु लाईफ जैकेट का उपयोग अनिवार्य होगा तथा जैकेट व नाव दोनों को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा। श्री गर्ब्याल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी, पर्यटन अधिकारी, थानाध्यक्ष, नाव एवं घोड़ा संचालक समिति को निर्देश दिये है कि वे जारी निर्देशों का गम्भीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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