समाचार सच, हल्द्वानी। ट्रैफिक के नये नियमों तहत अब वाहन चलाते समय वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी जरुरी कागजात रखने जरुरी हैं, लेकिन वैध कागजात की फिजिकल कॉपी साथ रखना कई बार संभव नहीं हो पाता। ऐसे में डिजीलॉकर एप आपके के लिये काफी कारगर साबित हो सकते हैं।
ज्ञात हो कि सरकार ने वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव किया है। इस बदलाव के होने से अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना देना होगा। नया कानून 1 सितंबर से लागू हो गया है।
मिनिस्टरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी पेश किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने राज्य परिवहन विभाग को लिखित में निर्देश दिए हैं कि डिजीलॉकर एप (Digilocker App) में मोबाइल में डाउनलोड डॉक्यूमेंट को भी असली कागजात के समान ही माना जाएगा।
डिजिलॉकर में ड्राईविंग लाईसेंस, रजिटेªशन प्रमाण-पत्र, पीयूसी और इश्योरेंश जैसे कागजात जेपीईजी, पीडीएफ और पीएनजी में स्केन करके सेव रखे जा सकते है। इसके लिए यूजर को एप डाउनलोड कर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर अपना अकाउंट बनाना होगा, जहां ये उक्त कागजात स्कैन करके रखे जा सकेंगे।
गौरतलब है कि डिजिलॉकर एप में डाउनलोड कागजात ही वैध माने जाएंगे। लेकिन यदि किसी ने कागजात की तस्वीरें खींचकर सेव कर ली हैं तो उनकी वैधता नहीं होगी और इस स्थिति में चालक का चालान भी कट सकता है। इसलिए यदि आपके पास उक्त एप डाउनलोड हैं, तो आपको अपने कागजात की फिजिकल कॉपी लेकर घूमने की जरुरत नहीं होगी।
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