उत्तराखण्ड में पूर्व सैनिक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया रेप, अब 20 साल की सजा और जुर्माना

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप करने के दोषी पूर्व सैनिक को 20 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमें से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने सुनाया।

ज्ञात हो कि जनवरी 2019 में एक नाबालिग ने कैंट कोतवाली में तहरीर दी थी कि वह अपनी दीदी के घर कैंट क्षेत्र में आई हुई थी। यहां उसकी मुलाकात उद्यान मार्ग विकासनगर निवासी सेना के जवान संदीप बीसी से हुई थी। संदीप भी अपनी बहन के घर आता जाता रहता था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन आरोपित उसे घुमाने के लिए मसूरी ले गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित आए दिन शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने लगा। इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग ने जब यह बात आरोपित को बताई और शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपित ने अपनी बहन के कमरे में पंडित को बुलाकर शादी का ढोंग रचा। यहां तक कि उसने शादी करने का एक शपथपत्र भी बनाया इसके बाद आरोपित ने किशन नगर में किराए पर कमरा लिया और नाबालिग को कुछ समय अपने साथ रखा। जब नाबालिग पांच महीने की गर्भवती हो गई तो आरोपित ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया और उसे दवाई खिलाई। लेकिन गर्भपात नहीं हो पाया। मगर नाबालिग को इस बीच पता लगा कि व्यक्ति पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया और उसके साथ शादी की वह दरअसल पहले से ही शादीशुदा है। उसने इस मामले की शिकायत थाने में दी। वहीं आरोपित की मां ने पीड़िता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी और उसे रुपयों का लालच दिया, लेकिन वह नहीं मानी।

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इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पूर्व सैनिक संदीप को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश जारी किए हैं।

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