समाचार सच, नैनीताल। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत प्रभावित व्यापारियों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार और नगर निगम को आदेश दिया है कि वे सड़क के बीचोंबीच से दुकानों की दूरी का चार्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को रखी गई है।
हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण मामले मेें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया कि वे सड़क के बीचोंबीच से दुकानों की दूरी का चार्ट 17 अक्टूबर तक प्रस्तुत करें। इस चार्ट में अतिक्रमण को लाल और सामान्य दुकानों को हरे रंग में दर्शाने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावित चौड़ीकरण के तहत दोनों तरफ 12-12 मीटर की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने आश्वासन दिया कि प्रभावित व्यापारियों के लिए अस्थायी दुकानों की व्यवस्था की जा रही है और शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित किया जाएगा।
17 व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए कहा था कि यदि किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है, तो वह उचित मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी, जिसमें व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
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