समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। आप एटीएम से नोट निकलते हैं अगर नकली नोट की निकासी हो जाती है। ऐसे समय में आपको कुछ समझ नहीं आता है कि आप क्या करें और क्या नहीं। एटीएम के इस्तेमाल के दौरान कई बार ऐसी मुसीबत अक्सर लोगों को सामना करना पड़ जाता है। एटीएम से कई बार नकली नोट निकलने के मामले भी सामने आ चुके हैं।
ऐसे मामलों की हर रोज पूरे देश से शिकायत आती रहती है। अक्सर बैंक, एटीएम से नकली नोट निकलने की बात स्वीकार नहीं करते हैं जिससे ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर कभी आप इस तरह की मुसीबत में फंस जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए नियम व शर्तें बनाई हुई हैं जिन्हें बैंकों को फॉलो करना होता है।
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक एटीएम से नकली नोट निकलने के लिए बैंक की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। बैंक इस परिस्थिति मुंह नहीं मोड़ सकते और उन्हें ग्राहको उस नोट के बदले पूरा रिफंड जारी करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एटीएम में करेंसी को डालने से पहले सभी नोटों की जांच जाली नोट पकड़ने वाली मशीन से की जाती है।
इस लिहाज से ग्राहक के पास अगर कोई नकली नोट आता है तो इसकी जिम्मेवारी बैंक की है। बैंक ग्राहकों को उस नोट के बदले पूरा रिफंड देगी। इसके लिए ग्राहक को नकली नोट लेकर बैंक के समक्ष पेश करना होगा। बैंक आगे की प्रक्रिया का पालन तय नियमों के मुताबिक करेगा और ग्राहक को उस नकली नोट के बदले असली नोट दे दिया जाएगा। बैंक में जाकर एटीएम मशीन से निकली रसीद दिखाएं।
इसके लिए जरूरी है कि निकासी के दौरान रसीद को फाड़कर फेंकें नहीं। पर्ची से यह बात साबित की जा सकती है कि आपने वह नोट किस एटीएम से निकाला है। इसके अलावा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ भी उस नोट को हाथ में लेकर देख सकते हैं। ये भी एक सबूत माना जाता है।
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