समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य हित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जहां उत्तराखंड की पहली योग नीति को स्वीकृति मिली, वहीं कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था को भी हरी झंडी दी गई।


बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
मरीजों के तीमारदारों को राहत:
देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एम्स ऋषिकेश की तर्ज पर तीमारदारों के लिए सस्ते दरों पर रहने-खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा:
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन कर 5 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक अवसर मिलेंगे।
ठेकेदारों की श्रेणी सीमा में संशोधन:
ई और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों की सीमा बढ़ाई गई। स्वयं सहायता समूहों को भी अब 5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
एमएसएमई को बढ़ावा:
लोवेस्ट टेंडर से 10% अधिक दर तक एमएसएमई इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
टेंडर प्रणाली में पारदर्शिता:
टेंडर सिक्योरिटी अब ई-बैंक गारंटी (EBG) के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। शिकायत निवारण के लिए IFMS पोर्टल पर व्यवस्था बनेगी।
नई मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी:
अगले पांच वर्षों के लिए लागू की गई नीति में निवेश के आधार पर उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विभिन्न निवेश सीमाओं पर सब्सिडी और रोजगार की शर्तें तय की गई हैं।
मिथाइल एल्कोहल को विनियमन में शामिल:
उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी मिली।
लेखा संवर्ग की पुरानी व्यवस्था जारी:
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में पूर्ववत व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय।
सेवा क्षेत्र नीति 2024 लागू:
नए क्षेत्रों में सेवा उद्योग स्थापित करने वालों को ही सब्सिडी दी जाएगी।
योग नीति को मंजूरी:
राज्य में पांच नए योग हब बनाए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। योग शिक्षकों को ₹250 प्रतिपूर्ति मिलेगी।
गोल्डन कार्ड के लिए ऋण सुविधा:
अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों को भुगतान के लिए 75 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नीति निर्धारण के लिए हितधारकों से बातचीत की जाएगी।





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