मोदी सरकार ने जारी की अनलॉक 2.0, जाने क्या होंगे नियम…

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समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। देश में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां रोज़ हजारों की संख्या में लोग पॉज़िटिव पाये जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगी रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई हैं।

एमएचए के मुताबिक, 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन प्रभाव में रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में सिर्फ बेहद जरूरी सेवाएं और सुविधाएं ही उपलब्ध ही रहेंगी।

बयान के अनुसार, “स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, पूल, धार्मिक सभाओं पर भी देश में 31 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगा।”

अनलॉक 2 के तहत नाइट कर्फ्यू भी प्रभाव में जारी रहेगा। यह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, इस दौरान जरूरी चीजें और अन्य राहतों के लिए छूट रहेगी।

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अनलॉक 2 के तहत सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोके रहेगी। घरेलू विमान और पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, पर सीमित तरीके से। इनका संचालन आगे चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाएगा।

कोरोना को काबू करने के लिए देश भर में सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान फेस मास्क/कवर पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कंटेनमेंट जोन्स के बाहर बफर जोन्स की पहचान करें। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां से और अधिक कोरोना के केस आ सकते हैं। बफर जोन के भीतर उक्त पाबंदियां जिला प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर लगाई जा सकती हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चीफ सेक्रेट्रीज को पत्र लिख अपील की है कि वे सख्ती से अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस का पालन कराएं।

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अनलॉक 2.0 में मिलेंगी यह छूट वहीं इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध :

  • ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक सभी कार्यक्रमों के आयोजन में बैन होगा।
    -स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
    -मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।
    -किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
    -कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिसकी प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
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