समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली में सोमवार से सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार समेत कई गतिविधियों पर अनुमति दे दी गयी है। रविवार को दिल्ली डिजास्अर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उक्त जारी करते हुए अपनी कोविड गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस को पालन करवाने का जिम्मा जिलाधिकारियों पर डाला गया है। आपकों बता दें कि राजधानी दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दरों में कमी आने लगी है। जिस कारण दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है।
जारी आदेश में फिलहाल दिल्ली में एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट लगाने की अनुमति दी गयी है। साथ ही रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति है। इसके अलावा सभी बाजारों और मॉल में भी दुकानें खोलने का समय भी सुबह 10 से रात 8 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। आदेश के मुताबिक बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक सशर्तें खुल सकेंगे। इसके साथ मेट्रो अभी भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी। साथ ही बस, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम यात्रियों के बैठने की सुविधा रहेगी। शादी विवाह आदि पाटियों के लिये दिल्ली में पब्लिक पैलेस, बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज गार्ड में रोक लगाई गयी है। जबकि कोर्ट मैरिज और घर पर ही शादी पर छूट दी है। इस दौरान सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोगों की अनुमति होगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।
गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम स्पा, जिम, सिनेमा हॉल, थियेटर और एंडरटेनमेंट पार्क भी अभी पूरी तरह से पाबंदिया जारी रहेगी।
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