समाचार सच, हरिद्वार। एक दुखद घटना में हरिद्वार के एक गांव में एक मां ने अपनी बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी और उसकी जान ले ली। इस वजह से कोर्ट ने मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गला घोंटकर पुत्री की हत्या करने वाली महिला को जज संजीव कुमार ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस घटना का अन्धकार पिछले 5 साल से दरम्यान था, जब भगवानपुर क्षेत्र के गांव में एक अविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई थी। जब कंट्रोल रूम में सूचना मिली, तो पुलिस ने मौके पर पहुंची लेकिन उस समय लड़की के परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें उसके परिजनों पर संदेह हुआ, और पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतका के गले पर घोंटा जाने के निशान मिले, जिस पर पुलिस ने लड़की की मां के ऊपर केस दर्ज कर दिया।
मां को हत्या, षड्यंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने के तहत तमाम मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 5 साल के बाद, सरकारी पक्ष ने 7 गवाह पेश किए, जिससे खुलासा हुआ कि मां ने अपनी बेटी की हत्या की थी। इस आपराधिक कार्य के लिए, कोर्ट ने मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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