समाचार सच, देहरादून/नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नैनीताल, मसूरी और देहरादून में क्रिसमस और 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। कोर्ट ने नैनीताल के मामले में जिला निगरानी समिति के उस सुझाव पर अमल कराने को कहा है, जिसमें समिति ने नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की शाम आठ बजे से अगली सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात कही है। वहीं, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगली सुनवाई से पहले कुंभ मेले को लेकर नई एसओपी जारी करे। मामले में अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देहरादून और मसूरी में जिलाधिकारी ने सभी होटलों, सार्वजनिक स्थानों और ढाबों में पार्टियां करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। जो भी ऐसे आयोजन कराएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने जब नैनीताल के बारे में पूछा तो सरकार ने कहा कि मामले में संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेंगे।
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