उत्तराखंड में इस तिथि तक होंगे कर्मचारियों के तबादले, लागू होगा ये नियम

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट आई है। प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले दस जुलाई तक हो सकेंगे। इसे लेकर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

बताते चलें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। उनके आदेश के बाद विभागीय स्तर पर तबादलों की नए सिरे से प्रस्ताव भी तैयार हो गए थे। लेकिन आदेश जारी नहीं हो सके थे।

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जारी आदेश में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू होगा।

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