उत्तराखंडः होली की छुट्टी पर नया सरकारी फैसला, 2 मिनट में पढ़े पूरी खबर…

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समाचार सच, नैनीताल। होली (छलड़ी) के त्यौहार को लेकर उठ रही अवकाश की मांग के बीच, नैनीताल जिला अधिकारी के निर्देश पर 15 मार्च 2025 (शनिवार) को जनपद नैनीताल के समस्त कार्यालयों और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

हालांकि, यह अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागार पर लागू नहीं होगा। जनपद नैनीताल के सभी कार्यालयों और संस्थानों में कैलेण्डर वर्ष 2025 के लिए यह अवकाश रहेगा, लेकिन जहां 15 मार्च को सीबीएसई या किसी अन्य विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां यह अवकाश लागू नहीं होगा।

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ऐसे संस्थानों में परीक्षार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
यह निर्णय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि त्यौहार के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और सभी लोग निर्बाध रूप से अपनी गतिविधियाँ कर सकें।

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