-जिलाधिकारी की सख्ती: तत्काल सीज की कार्यवाही
-पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेंटर पीसीपीएनडीटी एक्ट का करें अनुपालन: सविन बंसल

समाचार सच, नैनीताल। नैनीताल जनपद में बिना पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेंटर चलाने वालों की अब खैर नहीं हैं। पकड़े जाने पर उस सेंटर को तत्काल सीज की कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्देश जिलाधिकारी सविन बंसल ने बीते दिवस जिला कार्यालय सभागार में पीसीपीएनडीटी समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये।


उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेंटरों एवं अस्पतालों से पीसीपीएनडीटी एक्ट का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा भ्रूण परीक्षण की निगरानी हेतु सभी मशीनों में साइलेंट आब्जर्वर एवं ट्रेकिंग डिवाइस लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एक्ट के अन्तर्गत गठित जिला निरीक्षण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण में समस्त अल्ट्रा साउंड मशीनों, इको कार्डियोग्राफी, एमआरआई, यूरोलॉजी, सहित समस्त इमेजिंग उपकरणों जिनसे गर्भस्थ शिशु का लिंग परिक्षण संभव है का गहनता से निरीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि लिंग परीक्षण पर प्रभावी रोक हेतु चिकित्सा, शिक्षा तथा बाल विकास विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और गर्भवती महिलाओं के आवागमन एवं क्रिया विधि पर पैनी नज़र बनाए रखे ताकि कोई भी व्यक्ति जनपद के बाहर किसी अन्य स्थान पर भी लिंग परीक्षण न करा सके।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.भारती राणा ने बताया कि जनपद की समस्त निजी चिकित्सालयों की क्रियाशील 49 अल्ट्रा साउंड मशीनों पर साइलेंट आब्जर्वर स्थापित किये जा चुके हैं जबकि समस्त राजकीय चिकित्सालयों की 07 अल्ट्रा साउंड मशीनों पर साइलेंट आब्जर्वर स्थापित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत समस्त राजकीय व निजि अल्ट्रा साउण्ड वाले सेंटरों एवं चिकित्सालयों को पंजीकृत किया जाता है तथा प्रत्येक 5 वर्ष में सभी चिकित्सालयों का पुनः नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को 10 हजार का इनाम :
डीएम सविन बंसल ने कहा कि लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000-(दस हजार रूपये) का इनाम देने के साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जायेगा। श्री बंसल ने निर्देश दिए कि जिन अल्ट्रासाउण्ड मशीनों में ट्रेकिंग डिवाइस संचालन के लिए अलग से पॉवर सप्लाई एवं प्लग की व्यवस्था की गयी है, ऐसी अल्ट्रासाउण्ड मशीनों को तत्काल सीज किया जाये। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. भारती राणा को जनपद के सभी राजकीय चिकित्सालयों की दीवारों पर बेटीबचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा लिंग परीक्षण कानूनी अपराध जैसे स्लोगन तथा वॉलपेंटिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लिंगानुपात के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले दो चिकित्सालयों को सम्मानित करने के निर्देश दिए, इसके साथ ही बेहतर काम करने वाली आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा एएनएम को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने के लिए उन्हें भी सम्मानित किया जाये।
लिंग परीक्षण मामले में 50 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना व 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान:
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत लिंग परिक्षण किये जाने एवं पकड़े जाने पर 50,000- से 100000- रूपये तक का जुर्माना तथा 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वर्तमान में जनपद नैनीताल में 50 पंजीकृत चिकित्सालय हैं जिसमें 10 राजकीय चिकित्सालय तथा 40 निजी चिकित्सालय में समस्त पंजीकृत चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बंधित चिकित्सालय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.टीके टम्टा, डॉ.संजीव खर्कवाल, मदन मेहरा, के अलावा समिति सदस्य सरस्वती खेतवाल, उपासना, रीता बिष्ट, सचिन श्रीवास्तव, डॉ.मंजू रावत आदि मौजूद थे।


सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440