उत्तराखंड पंचायत चुनाव को हरी झंडी! डबल वोटर लिस्ट वालों का क्या होगा? हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

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समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे के बाद चुनावी कार्यक्रमों पर लगी रोक को हटा दिया है। अब चुनाव उसी अधिसूचना के अनुसार कराए जाएंगे, जिसमें पहले से तिथियां निर्धारित की गई थीं। चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया 15 जुलाई तक जारी रहेगी और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

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लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो मतदाताओं और प्रत्याशियों के बीच बना हुआ है, वह है डबल वोटर लिस्ट का, यानी जिन लोगों के नाम नगर निकाय और पंचायत, दोनों वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनका क्या होगा?

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
14 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है, तो वह पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव याचिका दायर कर सकता है।
कोर्ट ने साफ किया कि 11 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में भी चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोका गया था। हां, 6 जुलाई के उस सर्कुलर पर जरूर रोक लगाई गई थी, जिसमें डबल वोटर लिस्ट वालों को चुनाव से बाहर रखने की बात थी।

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आयोग ने मांगा था स्पष्टीकरण
राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 जुलाई को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि यदि 11 जुलाई के आदेश में संशोधन नहीं हुआ, तो चुनाव प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई की और दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं है।

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क्या होगा डबल लिस्ट वालों का?
अब जिन मतदाताओं या प्रत्याशियों के नाम दोनों लिस्टों में हैं, उन्हें फिलहाल चुनाव लड़ने या मतदान करने से रोका नहीं जाएगा। यदि किसी को आपत्ति है, तो वह चुनाव के बाद याचिका दाखिल कर सकता है और तब कोर्ट जो निर्णय देगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अगली सुनवाई 11 अगस्त को
हाईकोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को करेगा। तब तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। यानी फिलहाल चुनाव समय पर, बिना किसी बाधा के संपन्न होंगे।

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