मां की हत्या करने वाले बेटे पर आरोप हुए सिद्ध, 24 को अदालत सुनाएगी सजा

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2019 में गौलापार चोरगलिया में हुई थी वारदात

समाचार सच, नैनीताल। गौलापार के चोरगलिया क्षेत्र में अपनी मां की हत्या करने वाले बेटे पर सोमवार को आरोप सिद्ध हुआ है। अब अदालत 24 नवम्बर को अभियुक्त को सजा सुनाएगी। सोमवार को यहां प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने उक्त मामले में बेटे को हत्या करने व हत्या की धमकी देने का दोषी करार दिया है। आगामी 24 नवंबर यानी बुधवार को अदालत सजा सुनाएगी। आपको बता दें कि अभियुक्त को हत्याकांड के बाद से जमानत नहीं मिली है। इस मामले में सुनवाई शुरू होने के 9 माह में ही अदालत का फैसला आ गया है।

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आपको बताते चले कि उक्त मामला सात अक्टूबर 2019 को उदयपुर रैक्वाल क्वीरा फार्म चोरगलिया का है। जिसमें उक्त दोषी अभियुक्त डिगर सिंह ने मामूली विवाद पर दराती से अपनी मां जोमती देवी के गर्दन पर वार कर सिर धड़ से अलग कर दिया था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत में पैरवी करते हुए बताया कि अपराध साबित करने को एक दर्जन गवाह पेश किए और साक्षियों ने भी साबित किया कि जोमती देवी के चिल्लाने पर देवकी देवी व मृतका की बहू नैना कोरंगा मौके पर पहुंचे थे, तब डिगर सिंह अपनी माता की गर्दन पर दराती से वार करते हुए उनके सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसी दिन मृतका के पति सोबन सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्राम उदयपुर रैक्वाल गौलापार ने चोरगलिया थाने में बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी दराती से वार से हत्या की पुष्टि हुई। अभियोजन के अनुसार इस मामले में पांच मार्च 2020 को अभियुक्त पर धारा 307 जोड़ी गई थी। जबकि 25 फरवरी 2021 से ट्रायल शुरू हुआ। अदालत ने नौ माह में केस पर फैसला सुनाकर त्वरित न्याय प्रदान किया है।

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