अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक रहेंगे जेल में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

खबर शेयर करें

समाचार सच, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में दिया है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से बतौर मुख्यमंत्री जेल से वह अपनी सरकार चला रहे हैं। पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा-‘पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं’।

ईडी ने सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घुमा-फिरा कर जवाब दे रहे हैं। ईडी न यह भी कहा कि वह अपना मोबाइल भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि विजय नायर (शराब घोटाले मामले का मुख्य आरोपी) उन्हें नहीं बल्कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था।

यह भी पढ़ें -   26 जुलाई 2024 शुक्रवार का पंचांग, जानिए राशिफल में आज का दिन कैसा रहेगा आपका…

28 मार्च को अदालत ने उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ थीम के तहत रविवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की और जल्द उन्हें रिहा करने की मांग की थी।
अब तक क्या कुछ हुआ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया है। यह तर्क देते हुए कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। सुनवाई 3 अप्रैल को फिर शुरू होगी।

यह भी पढ़ें -   चीन सीमा में शहीद हुए उत्तराखंड निवासी आईटीबीपी निरीक्षक, परिजनों में मचा कोहराम

आम आदमी पार्टी ने गिरफ़्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी ने से विपक्षी खेमा लगातार विरोध जता रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं और वह उनके भेजे संदेशों को पढ़ रही हैं।

पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। इस पूरे मामले पर अमेरिका और जर्मनी के बयानों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत का आंतरिक मामला है।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440