बनभूलपुरा पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले तीन पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

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समाचार सच, हल्द्वानी। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम 1986 की धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

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एसओ नीरज भाकुनी ने बताया कि रंजना सोनकर पुत्र डोरी लाल सोनकर, अजय यादव पुत्र श्रीनाथ यादव व लखन सोनकर पुत्र बर्फी लाल सोनकर निवासी गांधीनगर वार्ड नं. 27 आपराधिक व दुस्साहिक प्रवृत्ति के हैं। इस गैंग की लीडर रंजना है। इस गैंग के सदस्य आये दिन गली मोहल्लों व कस्बे में अवैध रुप से अवैध चरस की बिक्री व तस्करी कर नई पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। साथ ही इन कृत्य से अवैध रुप से धनोपार्जन करत रहते हैं। इनकी दबंगई के चलते कोई भी सख्श इनके खिलाफ गवाही देने से कतराता है। ऐसे में पुलिस ने इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम 1986 की धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

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Banbhulpura police imposed gangster act on three drug peddlers

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