(बड़ी खबर) हल्द्वानीः शादी-विवाह में अब नहीं चलेगी मनमानी! एसएसपी ने जारी किए सख्त आदेश, डीजे, लाइटिंग और बारात लंबाई पर नए नियम लागू!

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समाचार सच, हल्द्वानी। शादी-विवाह सीजन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और बारातियों की अनियमितताओं से हो रही परेशानियों को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने जनपद में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुगम, सुरक्षित और अनुशासित रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

बारात सीजन में कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनने से आमजन, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अब नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

पुलिस की सख्त गाइडलाइन- क्या रहेगा प्रतिबंधित, क्या होगी कार्रवाई
-सभी वेडिंग पॉइंट, बैंक्वेट हॉल और विवाह आयोजनों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।
-वेडिंग हॉल, डीजे संचालकों और बड़े व्हील लाइटिंग झालर संचालकों के साथ बैठक कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
-बारात में पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे; उल्लंघन पर जफ्ती की कार्रवाई होगी।
-केवल हाथ से पकड़ी जाने वाली लाइटिंग झालरों की अनुमति दी जाएगी।
-भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रहेगी।
-बारात की हेड और टेल को अनुशासित तरीके से चलाया जाएगा ताकि सड़कें बाधित न हों।
-शादी समारोहों में सड़क पर हाई-बेस वाले बड़े डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
-स्थानीय शांति और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। शिकायत मिलने पर डीजे तुरंत जप्त किए जाएंगे।
-सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
-नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय थाना व चौकी प्रभारियों की होगी।

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नैनीताल पुलिस की जनअपील
नैनीताल पुलिस ने जनता से अपील की है कि शादी समारोह सुव्यवस्थित, विनम्र और यातायात नियमों के अनुरूप आयोजित करें। पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन करने से सभी के लिए सरल, सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित हो सकेगा।

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नियमों के उल्लंघन या कोई भी जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9411112979 या 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

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