Finance Minister’s big announcement in the budget: Those earning up to 7 lakhs will not have to pay tax
समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह छूट नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्थाओं पर लागू होगी। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 9 लाख तक की कमाई पर 45 हजार का ही टैक्स लगेगा
आपको बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं 2.5 से 5 लाख के बीच इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87। का लाभ लेते हुए आप सलाना 5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स बच सकते हैं। वहीं 5 लाख से 7.5 लाख रुपये सालाना इनकम वाले लोगों को 10 फीसदी टैक्स और 7.5 से 10 लाख तक आय पर फीसदी इनकम टैक्स देना पड़ता है।
निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया। नए टैक्स सिस्टम में सात की जगह केवल 5 टैक्स स्लैब ही होंगे। पुरानी टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वालों पर पांच फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की आय वालों पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 12 से 15 लाख तक की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30ः की दर से टैक्स देना होगा
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। यानी अब वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। जबकि संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।



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