दादी से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

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समाचार सच, हल्द्वानी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंवर अमरिंदर सिंह की अदालत ने एक दादी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में अभियुक्त के पक्ष से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के पैनल अधिवक्ता प्रदीप लोहनी ने निशुल्क पैरवी की।

अभियुक्त के खिलाफ काटोबाग के एक गांव में 4 सितम्बर 2022 को कालाढूंगी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़ित दादी की ओर से आरोप था कि 3 सितम्बर की रात रामलीला की तालीम से जब वह घर पहुंची तो उसके बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उसने रोते हुए बताया कि उसका भतीजा उसकी 80 वर्षीय मां को उठाकर अपने कमरे में ले गया। पत्नी व बच्चों के चिल्लाने पर भी भतीजे के डर से कोई पड़ोसी नहीं आया। वादी के अनुसार जब उसने अपने भतीजे के कमरे में देखा तो उसकी बूढ़ी माँ कराह रही थी। मामले में अभियोग पंजीकृत कर थाना कालाढूंगी पुलिस द्वारा अभियुक्त उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।
मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद, अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप से बरी किया गया है।

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Court acquitted accused of raping grandmother

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