समाचार सच, नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को वसंत विहार गैंगरेप (2012) मामले में चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया गया। सभी दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने इन दोषियों को अन्य विकल्पों के इस्तेमाल के लिए 14 दिन की मोहलत दी है।
इसी बीच, अगर दोषी चाहें तो क्यूरेटिव पिटिशन या दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दोषियों ने इस दौरान डेथ वारंट के खिलाफ अपील नहीं की तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। दोषियों के वकील ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर करेंगे। डेथ वारंट में फांसी की जगह, तारीख और फांसी के समय का जिक्र होता है।बता दें कि निचली अदालत से भी चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई।
फैसला सुनाने से पहले जज ने दोषियों से बात की। एक दोषी ने जेल प्रशासन पर मीडिया में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। दोषी ने कहा कि हमारे खिलाफ मीडिया के जरिए गलत जानकारी साझा की जा रही है। दोषियों ने कहा है कि वह डेथ वारंट के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे।
फैसले पर पीड़िता की मां ने कहा उनकी बेटी को न्याय मिल गया है। उन्होंने कहा ‘मेरी बेटी को आज न्याय मिल गया है। चारों दोषियों को फांसी का फैसला देश में महिलाओं को सशक्त बनाएगा। इस फैसले से लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा।’ वहीं पीड़िता के पिता ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ‘मैं कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हूं। दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। इस फैसले से उन लोगों पर लगाम लगेगी जो इस तरह का क्राइम करते हैं।’
सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित परिवार और उनके वकील भी मौजूद थे। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में रेप पीड़िता के परिवार ने याचिका दायर की थी जिसमें चारों दोषियों को फांसी देने की मांग की गई थी।
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