उत्तराखण्ड के बिगड़ैल मास्साब पर शिक्षा विभाग का एक्शन, इस मामले पर किया निलंबित

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में बिगड़ैल मास्साब पर शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। छात्राओं से छेड़छाड़ की कोशिश, गलत तरीके से स्पर्श करने, मारपीट और प्रधानाचार्य से अभद्रता मामले में अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ने राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला, डोईवाला के एलटी शिक्षक अजय सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया है। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के पौड़ी स्थित कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। Suspended

सहायक अध्यापक गणित अजय सिंह राजपूत की शिकायत आने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने सात मई को खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। अजय सिंह पर छात्राओं का शारीरिक उत्पीड़न करने, छात्राओं से मारपीट करने, कक्षा में उन्हें अनुत्तीर्ण करने, बिना अनुमति कक्षाओं का संचालन निर्धारित कक्ष के बजाए अन्य स्थान पर करने, प्रधानाचार्य के साथ गालीगलौज करने और उनके निर्देशों का पालन न करने का आरोप था।

यह भी पढ़ें -   धामी सरकार का बड़ा दांव: पूर्व उपनल कर्मियों को मिलेगा ‘समान काम-समान वेतन’, बजट में करीब 290 करोड़ का प्रावधान

बीईओ की रिपोर्ट में ये आरोप सत्य पाए गए। इसके बाद बृहस्पतिवार को खुद मुख्य शिक्षा अधिकारी भी कॉलेज पहुंरे और आरोपों की जांच करते हुए सही पाया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) डॉ. एसबी जोशी ने शिक्षक को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम-4 के उप नियम-1 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह भी पढ़ें -   हल्द्वानी डबल मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट! उम्रकैद पाए आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन या अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी। निलंबन अवधि में अजय सिंह राजपूत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) पौड़ी के कार्यालय में संबद्ध रहेंगे।

Ad AdAd Ad Ad Ad AdAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें

हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440