किसान कर सकेंगे गेहूं की फसलों की कटाई, इस मामले में डीएम के निर्देशों को पढ़िए पूरी खबर

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समाचार सच, नैनीताल। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। जिस कारण गेहूं फसल की कटाई अभी तक शुरू नहीं हो पायी है। कृषकों की समस्या को देखते हुए शासन के जारी आदेश के बाद अब किसान गेहूं की फसलों की कटाई शुरू कर सकेंगे।

मंगलवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में कटाई कार्य में प्रयोग में होने वाले कृषि यन्त्र कम्बाइन, स्ट्ररीपरव ट्रैक्टर -ट्राली तथा औद्यानिक बागों में कीटनाशक के छिड़काव हेतु ट्रैक्टर चालित स्प्रेमशीन के परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि कम्बाइन मशीन के साथ अधिकतम तीन श्रमिक ही रहेंगे तथा उनको बार-बार घर से आने जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रमिकों के रहने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही अनिवार्य रूप से करनी होगी।

श्री बंसल ने कहा कि फसल कटाई के उपरान्त गेहूॅ कृषक अपने निवास अथवा गोदाम में भंडार करेंगे। बीज उत्पादन हेतु उत्पादि गेहॅू, मसूर, चना को सम्बन्धित बीज विघंायन संयत्र तक ले जाने की भी अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित नमी मानक के अनुसार गेहूॅ क्रय करने हेतु व्यवस्था पृथक से की जा रही है। जो कृषक आटा मिल में गेहूॅ आपूर्ति करना चाहते है, उनको आटा मिल तक परिवहन करने की अनुमति भी दी जाती है। उन्होंने कृषि फसलो के मैनुअल कटाई, निराई-गुड़ाई, कीटनाशकों का छिड़काव कटाई आदि कार्याें हेतु श्रमिकों की व्यवस्था ग्राम स्तर से ही करने के निर्देश दिये।

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जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि अनुमति इन निर्देशों के साथ दी जाती हैं कि श्रमिकों का कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिन में नियमित रूप से साबुन से हाथ साफ करने एवं पीने-खाने की व्यवस्था पृथक से करने श्रमिकों हेतु मास्क, सेनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही उनके मध्य कम से कम 03 मीटर का फासला रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये समय-समय पर कोरोना के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का परिपालन करना भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उप जिलाधिकारियों व सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों का अनुपालन कराते हुये गेहूॅ कटान कार्य प्रारम्भ कराने को कहा।

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