समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट इस वर्ष जुलाई में पेश किया गया था। इस बजट में किए गए टैक्स बदलाव 1 सितंबर से लागू होंगे। जिन नियमों में बदलाव होगा वो टीडीएस, पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े हैं। इसमें सात बदलाव होंगे वह इस प्रकार से होंगे जानिए….
घर खरीद पर टीडीएस
1 सितंबर 2019 से, संपत्ति खरीदते समय आपको अन्य सेवाएं या सुविधाओं जैसे क्लब की सदस्यता शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, बिजली और पानी की सुविधा शुल्क आदि के लिए किए गए भुगतान पर टीडीएस देना होगा। पहले इन सेवाओं के लिए टीडीएस नहीं देना होता था, क्योंकि खरीदार द्वारा संपत्ति की खरीद के लिए किए गए भुगतान से इंका टीडीएस काट लिया जाता था। हालांकि 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने पर पहले की तरह एक फीसदी टीडीएस देना पड़ेगा।
बैंक खाते से नकद निकासी पर टीडीएस
अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से निकलता है तो उसे 2ः टीडीएस देआड़ा होगा। ये कदम कैशलेस इकॉनमी बढ़ावा और बड़े नकद लेनदेन को रोकने के लिए उठाया गया है।
जीवन बीमा के गैर-छूट वाले हिस्से पर टीडीएस
जीवना बीमा पॉलिसी लेने वालों के लिए उसकी मैच्योरिटी होने पर अगर किसी तरह का कोई टैक्स देना पड़ता है, तो फिर ऐसी रकम पर पांच फीसदी टीडीएस देय होगा। फिलहाल अभी सम एश्योर्ड के बदले 10 फीसदी प्रीमियम वाली पॉलिसी पर मैच्योरिटी पर किसी तरह का कोई टैक्स देय नहीं होता है।
ठेकेदार अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति को एचयूएफ द्वारा किए गए भुगतान पर टीडीएस
1 सितंबर से अगर कोई व्यक्ति या एचयूएफ किसी ठेकेदार अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति को साल भर में किसी सेवा के लिए 50 लाख का भुगतान करता है तो उसे 5 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। यह उन लोगों पर असर डालेगा, जो घर बनवाते समय या फिर शादी के लिए किसी एक व्यक्ति को ही सारा भुगतान करते हैं।
बैंकों और एफआई को भी छोटे लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए कहा जा सकता है
पहले 50 हजार रुपये या फिर इससे बड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन की जानकारी ही सरकार या फिर जांच एजेंसियों को देनी होती थी, हालांकि अब अगले महीने से इसमें भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जानकारी मांगने पर इससे कम के ट्रांजेक्शन के बारे में सूचना देनी होगी।
यदि पैन आधार से लिंक नहीं है
पैन और आधार को लेकर अगले महीने से सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। यदि कोई पैन कार्ड आधार से जुड़ा नहीं है, तो पैन अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि किसी व्यक्ति के पैन के अमान्य हो जाने की स्थिति में, ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति के पास कभी पैन था ही नहीं। साथ ही उस शख्स का आईटीआर भरना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही 1 सितंबर से कोई भी वित्तीय ट्रांजेक्शन करने पर पैन कार्ड न होने पर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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