समाचार सच, नैनीताल। शर्तों के उल्लंघन पर शासन ने अशोक सिनेमा हॉल की लीज को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय शासन ने जिलाधिकारी की आख्या का संज्ञान लेते हुए लिया है। सचिव शहरीय विकास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अशोक सिनेमा हाॅल मल्लीताल को नगर पालिका परिषद नैनीताल के प्रस्ताव के अनुसार के पक्ष में कुछ शर्तों के अधीन 30 वर्ष तक लीज अवधि नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन इस फर्म ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया।
यह मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने शासन से पत्राचार करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराया और लीज पट्टे को निरस्त करने की संस्तुति प्रदान करने के लिए रिपोर्ट भेजी। जनवरी माह में भेजी गई अपनी रिपोर्ट में शासन के संज्ञान में लाया गया कि शासनादेश 2 जुलाई 2015 द्वारा कैपिटल एवं अशोक सिनेमा मल्लीताल को नगर पालिका परिषद नैनीताल के प्रस्ताव के अनुसार न्यू मैसर्स कैपिटल सिनेमा के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि नवीनीकरण की अनुमति प्रतिबन्धों के आधार पर प्रदान की गई। जिसमें अन्य शर्तों के साथ ही किराया समय-समय पर अनुबंधों की शर्तों के तहत बढ़ाने का प्राविधान भी था। साथ ही लीज धारक द्वारा लीज डीड की शर्त के अनुसार 14 अगस्त 2015 के तीन माह के भीतर मानचित्र प्रस्तुत किया जाना था।
लीज डीड 14 अगस्त 2015 के क्रम मेें लीज धारक द्वारा स्वयं के व्यय पर सिनेमा हाॅल, कैन्टीन, शापिंग आर्डिड एवं रेन्टोरेन्ट के रूप मे परिवर्तित किये जाने हेतु 24 माह मे पूर्ण किया जाना था। लीज धारक द्वारा निर्धारित समय मे मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण आज की तिथि तक लीज की शर्ताे के अनुसार कोई भी पुनरूद्वार/निमार्ण कार्य नहीं किया जा सका। इन अनियमित्ताओं से संबंधित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए शासन ने अशोक सिनेमा के लीज पट्टे को निरस्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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