समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी हिंसा मामले में 22 और आरोपियों को जमानत दे दी है। इससे पहले 57 आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित शामिल थे, ने 7 मार्च को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी किया गया है।
परिजनों को मिली राहत, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी मदद जारी
इस फैसले से आरोपियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर लोकल बॉडी इस मामले में लगातार प्रयासरत थी। जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन के नेतृत्व में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद यह फैसला आया।
बाकी आरोपियों की जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी
मौलाना मुकीम ने कहा, ष्रमजान के पाक महीने की बरकत और अल्लाह के करम से 22 आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है।ष् उन्होंने आगे बताया कि बाकी आरोपियों की जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है।
अब तक हल्द्वानी हिंसा मामले में कुल 79 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, और जमीयत उलेमा की कानूनी टीम लगातार अदालत में पक्ष मजबूती से रख रही है, जिससे आरोपियों को न्याय मिलने का रास्ता खुल रहा है।


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