हाईकोर्ट ने इस मामले में दिये 30 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

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समाचार सच, नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से गरुड़ बागेश्वर में प्रवासियों को स्कूलों और पंचायत भवनों में क्वारंटीन करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव स्वास्थ्य को बागेश्वर जिले के स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेने और जिम्मेदार अधिकारियों को कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश देने के साथ विस्तृत रिपोर्ट 30 जून तक पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता डीके जोशी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने महामारी से लड़ने को जिले के प्रधानों को अभी तक फंड नहीं दिया है। जब गरुड़ क्षेत्र के प्रधानों ने अधिकारियों से शिकायत करनी चाही तो उनके मोबाइल बंद मिले। इसके बाद उन्होंने जिन्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को दे दी। क्वारंटीन सेंटरों में न तो आने-जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और ना ही सेंटरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि गरुड़ में प्रदेश सरकार प्रवासियों को स्कूल और पंचायत भवनों में क्वारंटीन कर रही है लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही है।इसलिए उन्हें तहसील या जिला स्तर पर क्वारंटीन किया जाए। इस सबंध में गरुड़ के प्रधानों ने डीएम को ज्ञापन भी दिया था। मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी।
कोविड एआरडीएस के उपचार की दृष्टि से अत्यधिक लाभकारी इस वेंटिलेटर को निहायत कम लागत में तैयार किया जा सकता है। अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित प्राणवायु वेंटिलेटर सिस्टम स्वचालित प्रक्रिया से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए यह वेंटिलेटर जीवन रक्षक के तौर पर मददगार साबित होगा। इसे तैयार करने वाली टीम ने इसकी शुरुआती कीमत करीब 25 से 30 हजार आंकी है, जबकि बाजार में उपलब्ध अन्य वेंटिलेटर की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपये है।

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