हाईकोर्ट का आदेश, देहरादून और हरिद्वार के जिला न्यायालय दो सप्ताह रहेंगे बंद

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समाचार सच, नैनीताल/देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सैनिटाइजेशन के लिए देहरादून और हरिद्वार के जिला व परिवार न्यायालयों को दो सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में इन जिलों की अदालती कार्यवाही मई 2020 में जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्चुअल माध्यम से चलेगी।

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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उक्त अवधि में इन अदालतों में एक तिहाई कर्मचारी मौजूद रहेंगे। ये कर्मचारी 55 वर्ष से कम आयु के होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने जिलों के स्वास्थ्य विभाग से जिला न्यायालयों के 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को शीघ्र कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहें। इस अधिसूचना में केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है।

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