हाईकोर्ट ने दिये आदेश- 15 नवंबर तक अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर दें रिपोर्ट

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समाचार सच, देहरादून/नैनीताल। हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित पंतनगर विश्विद्यालय को निर्देशित करते हुए कहा है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 15 नवम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। अगली सुनवाई पहली दिसंबर को होगी।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हल्द्वानी निवासी अमित पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 238 अतिक्रमण, नेशनल हाइवे पर 498 अतिक्रमण और फारेस्ट की भूमि पर 136 लोगो ने अतिक्रमण किया है। गुरुवार को पंतनगर विवि द्वारा शपथपत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने 238 अतिक्रमणकारियो को चिन्हित कर नोटिस दिया है, जिसमे से 85 लोगो द्वारा केस दायर कर दिया है। अन्य लोगो को हटाने की प्रक्रिया चल रही है जबकि नेशनल हाइवे की तरफ से पेस शपथपत्र में कहा है कि 498 लोगो को चिन्हित कर नोटिस दे दिया है, जिसमे से 2 लोगो द्वारा केस दर्ज किया गया बाकि 496 लोगो के पास कोई सबूत नही है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग ने 136 अतिक्रमण कारियो को चिन्हित कर फारेस्ट एक्ट में नोटिस दिया है।

याचिका दायर कर कहा है कि जिला उधमसिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी तथा वन विभाग की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। इससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है। सड़क पर दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।

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