हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, दिये एसएसपी नैनीताल व सीओ हल्द्वानी के साथ बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश

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समाचार सच, नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं। साथ ही इस मामले में जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के साथ-साथ जेल के आरोपति बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश दिये हैं। गुरूवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने उक्त आदेश पारित किए हैं। इस सूचना से राज्य पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

आपको बता दें कि कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल को कुंडेश्वरी पुलिस ने गाली-गलौज, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत बीती 4 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद जेल भेजा गया। हल्द्वानी उप कारागार में निरुद्ध इस कैदी की पुलिस अभिरक्षा में 6 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सीजेएम नैनीताल की कोर्ट ने इस मामले में बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया था। यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। कोर्ट के आदेश पर 31 मई को हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह मृतक की पत्नी भारती से इस बारे में गहन पूछताछ करते हुए बयान दर्ज किये। इस आशय की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को भी प्रेषित की गई। प्रवेश कुमार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। सुनवाई के दौरान नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह को मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। इस मामले में गुरूवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों व जेल कर्मियों के तबादले के आदेश दिए।

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