समाचार सच, हल्द्वानी। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने को सरकार काफी सक्रिय दिख रही है। इसी सक्रियता के चलते केन्द्र सरकार ने रविवार को ‘जनता कर्फ्यू’ का लागू किया था। अब देश के कई राज्यों ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए लॉकडाउन लागू कर दिया है।
लॉकडाउन क्या होता है :
लॉकडाउन का मतलब है कि दुकान, बाजार, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। साथ ही ऑफिस आदि भी बंद या संभव हो सके तो कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए जाते हैं। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए यातायात सेवाएं भी बंद रखी जाती हैं, ताकि लोग घरों से बाहर ही ना निकलें।
लॉकडाउन के समय नहीं रहेगी इन सेवाओं पर रोक:
लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन का असर नहीं रहेगा। इनमें राशन की दुकान, फल, सब्जी की दुकान, दूध, एलपीजी सप्लाई, टेलीकॉम सेवाएं, फूड होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स, बैंक और एटीएम, अस्पताल और फार्मेसी की दुकानें, लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रहेंगी, ताकि लोगों को परेशानी ना हो।
दिल्ली, उत्तराखण्ड व यूपी समेत इन राज्यों में लागू हुआ लॉकडाउन:
कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, चंडीगढ़, नागालैंड, बेंगलुरू, मध्य प्रदेश के कई जिले, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि राज्यों में भी लॉकडाउन लागू हो गय है।
उत्तराखण्ड में लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सामग्री एवं सेवाओं से संबंधित वाहनों को ही प्रदेश में प्रवेश की अनुमति रहेगी। नॉक डाउन की अवधि में ऐसे सभी यात्री जो विदेश अथवा अन्य प्रांतों से उत्तराखंड में आए हैं, वह अपने घर पर ही क्वॉरेंटाइन की स्थिति में रहेंगे। जिसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। लॉक डाउन के दौरान कानून व्यवस्था से संबंधित प्रतिष्ठान पुलिस चिकित्सा, स्वास्थ्य, अर्बन, स्थानीय निकाय फायर सर्विस बिजली-पानी बैंक/एटीएम, पोस्टल, टेलीकॉम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, डेरी, दवाइयां आदि सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लॉक डाउन के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति इस का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के कार्यों से संबंधित निजी इकाइयों और संस्थानों को इस दौरान कार्य करने की अनुमति रहेगी।
राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। यह लॉकडाउन 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान बस, मेट्रो आदि सेवाएं बंद रहेंगी और दिल्ली के बॉर्डर भी सील रहेंगे। घरेलू उड़ान सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी चीजें जैसे फूड डिलीवरी, स्वास्थ्य और फायर विभाग की सेवाएं आदि ही जारी रहेंगी।
इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। मथुरा जिले में तो धारा 144 लागू कर दी गई है। जिन जिलों में लॉकडाउन लागू किया गया है, उनमें वो इलाके शामिल हैं, जहां कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। जिन जिलों में पाबंदी लगायी गई है, उनमें आगरा, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर शामिल हैं।


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