समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास कटे-फटे नोट है तो इनको बैंक में बदलने पर इसका कितना रिफंड मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फटे-गले नोटों पर गाइडलाइन बनाई हुई है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही बैंकों को फटे-गले नोटों पर फैसला लेना होता है। इस तरह के नोटों पर अक्सर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति होती है। मसलन नोट बदले जाएंगे या नहीं, नोटों के बदले कितने रिफंड मिलेगा या रिफंड मिलेगा भी या नहीं आदि।
लोगों के बीच इस भ्रम को दूर करने के लिए आरबीआई ने एक स्पष्ट गाइडलाइन के जरिए बैंकों को निर्देश दिए हुए हैं। नियमों के मुताबिक 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोट फट जाते हैं तो पूरा पैसा वापस होता है। वहीं 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट बदलने के लिए अलग नियम हैं। अगर नोट ज्यादा फटा हो तो आधा पैसा और कम फटा हो तो पूरा रिफंड दिया जाता है।
आरबीआई के मुताबिक 50 रुपये के नोट का क्षेत्रफल 89.10 सेमी है तो अगर नोट 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल सही है तो ग्राहक को पूरा पैसा मिलेगा। अगर क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल सही समालत है तो ग्राहक को आधा पैसा मिलेगा।
इसी तरह 100 रुपये के नोट का कुल क्षेत्रफल 93.72 सेमी है और अगर इस नोट का 75 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल सही है तो पूरा पैसा मिलेगा वहीं अगर 38 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल सही सलामत है तो आधा पैसा मिलेगा।
2 हजार रुपये के नोट का कुल क्षेत्रफल 109.56 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर बैंक के पास कोई ग्राहक 88 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के साथ फटा नोट लेकर आता है तो उसे पूरा रिफंड मिलेगा। यानी नोट के बदले नया नोट। वहीं अगर नोट के कुल क्षेत्रफल का 44 वर्ग सेंटीमीटर ही सही सलामत है तो रिफंड के बदले में सिर्फ आधी रकम ही दी जाएगी।
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