नैनीताल जनपद में अग्रिम आदेशों तक जारी कोविड कर्फ्यू में इस तरह से रहेगी छूट…

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समाचार सच, हल्द्वानी/नैनीताल। जिले में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू का आदेश था, जिसे रविवार की देर सायं डीएम ने अपने आदेश में 4 मई से अग्रिम आदेशों तक कोविड कर्फ्यू जारी कर दिया है। ऐसे में जारी कोविड कर्फ्यू क्षेत्र के लोगों में असमंजस स्थिति बनी रहती हैं, किन-किन पर पाबंदी और किस पर छूट मिलेंगी। इस लिये आपकी इन परेशानियों को देखते हुए समाचार सच न्यूज पोटर्ल आपको नीचे जानकारी उपलब्ध करा रहे है, जो इस प्रकार से है-

  1. शादी, विवाह व अन्य सामाजिक समारोह में 25 लोग ही शामिल हो पायेंगे।
  2. सीमेंट व सरिया की दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी।
  3. राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, फल-सब्जी, मीट, मछली की दुकानें, डेयरी, बेकरी व पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।
  4. पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व मेडिकल स्टोर पूरा समय खुलेंगे।
  5. आवश्यक सेवा व सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी।
  6. बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
  7. सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे व इनसे जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनांे को आवागमन में छूट रहेगी।
  8. आद्यौगिक इकाई, इनके वाहन व मालवाहक वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी।
  9. रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
  10. शव यात्रा से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी व अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।
  11. वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
  12. कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र जाने में छूट रहेगी।
  13. पोस्ट ऑफिस तथा बैंक खुले रहेंगे।
  14. बीमा कंपनियों के कर्मचारियों, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, केबल को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी।

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