लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइन: 30 जून तक कंटेनमेंट जोन्स ‘लॉक’, अधिक जानकारी को पढ़े पूरी खबर…

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8 जून के बाद खुलेंगे रेस्त्रां-होटल और मॉल

समाचार सच, नई दिल्ली। कोरोना संकट के मद्देनजर देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि, पांचवें चरण की इस देशबंदी का असर मुख्यतः निषिद्ध क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन्स) में देखने को मिलेगा। 30 जून, 2020 तक के लिए ऐसे इलाकों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है। शनिवार को गृह मंत्रालय ने इस बाबत कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

मंत्रालय के मुताबिक, आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।

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बकौल मंत्रालय, “राज्यों औ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।”

मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

मोदी सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अगले एक महीने तक के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी गतिविधियां चालू करने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं।

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फेज-1 में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा-पाठ वाले स्थान, होटल-रेस्त्रां और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के साथ शॉपिंग मॉल्स को आठ जून के बाद से खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, सरकार इस संदर्भ में अभी गाइडलाइन जारी करेगी।

फेज-2 के तहत स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान आदि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह-मशविरे के बाद खुलेंगे।

फेज-3 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने का फैसला स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

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