समाचार सच, लखनऊ (एजेन्सी)। सपा सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्य रद्द हो गई है। उक्त संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। लिहाजा यूपी विधानसभा से भी उनकी सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी। इसी तारीख से उनका स्थान विधानसभा में रिक्त हो गया है।
ज्ञात हो कि साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे। चुनाव लड़ने को उन्होंने फर्जी कागजात दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था।
नवाब काजिम अली ने चुनाव अर्जी में अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की थी।
प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय द्वारा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्वार, रामपुर का निर्वाचन शून्य करार देते हुए निर्वाचन को रद्द घोषित किया है और हाईकोर्ट के इस निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लिहाजा 16 दिसंबर 2019 से ही अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द मानी जाएगी।

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