नगर निकाय चुनाव 2025ः हल्द्वानी से 1828 पोलिंग पार्टियां रवाना, शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी पूरी, कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान

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समाचार सच, हल्द्वानी। स्थानीय नगर सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संचालन के लिए 1828 पोलिंग पार्टियां (आरक्षित सहित) आज एमबी इंटर कॉलेज से 118 वाहनों के माध्यम से रवाना की गईं।

चुनाव प्रबंधन की पूरी तैयारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के लिए 14 जोनल मजिस्ट्रेट और 48 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। हल्द्वानी और रामनगर के तीन-तीन वार्डों के प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा।

मतदान केंद्रों और वार्डों का विवरण
जनपद में कुल 125 वार्ड हैंः

हल्द्वानीः 60
नैनीतालः 15
रामनगरः 20
भीमतालः 9
लालकुआं, कालाढूंगी, रामनगरः 7-7
कुल 164 मतदान केंद्र और 402 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इनमें से 52 संवेदनशील और 72 अति-संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।

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मतदाता संख्या का विवरण
जनपद में कुल 3,43,824 मतदाता हैंः
महिलाः 1,68,084
पुरुषः 1,75,704
अन्यः 36

प्रमुख नगरों में मतदाता विवरणः
हल्द्वानीः महिला 1,18,931, पुरुष 1,23,540, अन्य 16
नैनीतालः महिला 12,514, पुरुष 13,114, अन्य 1
रामनगरः महिला 21,897, पुरुष 23,250, अन्य 16
भवालीः महिला 2,965, पुरुष 3,022, अन्य 1
भीमतालः महिला 4,871, पुरुष 5,242
कालाढूंगीः महिला 4,298, पुरुष 4,470, अन्य 2
लालकुआंः महिला 2,608, पुरुष 3,066

मतगणना केंद्र और प्रक्रिया
मतगणना तीन केंद्रों पर होगीः

हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआंः एमबी इंटर कॉलेज
नैनीताल, भवाली, भीमतालः जीजीआईसी नैनीताल
रामनगरः राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कुल 100 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना छह चरणों में होगी।

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शस्त्र और सुरक्षा व्यवस्था
जनपद में कुल 3,654 लाइसेंसी शस्त्र हैं, जिनमें से 23 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक 1,987 शस्त्र जमा किए गए, जबकि 504 शस्त्र पहले ही जमा हो चुके हैं। संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा
दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
मतदान दिवस पर निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वाहनों में मतदाताओं को लाने-ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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