समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर की एसिड अटैक पीड़िता के पक्ष में अपना फैसला ले लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा उपलब्ध करवाए। साथ ही पीड़िता के इलाज में जो भी खर्च होगा, उसका पैसा भी सरकार ही देगी। यह सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने की।
एसिड अटैक पीड़िता की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीड़िता ने मांग की थी कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। याचिका में कहा कि एसिड अटैक के समय याची 12वीं कक्षा की छात्रा थी और नाबालिग थी। अज्ञात व्यक्ति की ओर से दिए प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के कारण उस पर एसिड अटैक किया गया जिससे वह 60 प्रतिशत से भी ज्यादा जल गई। चिकित्सकों की ओर से भी इसे प्रमाणित किया गया है। घटना में उसका दाहिना कान पूरी तरह खराब हो गया था और दूसरे कान की 50 प्रतिशत सुनने की क्षमता भी चली गई थी। शरीर के कई अंगों में गंभीर जलन व चोटें आई थी। यह थर्ड डिग्री बर्न था।
10 साल की सजा काट रहा है आरोपी
हालांकि, इस मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ केस चला. साल 2016 में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सुजा सुनाई. वहीं, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता साल 2019 में हाईकोर्ट पहुंची, जहां पर कोर्ट ने पीड़िता के इलाज में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए डेढ़ लाख रुपये देने के आदेश दिए थे। हालांकि, पीड़िता ने कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है।







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