रिकवरी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे वन विकास निगम के रिटायर्ड कर्मचारी

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समाचार सच, नैनीताल । उच्च न्यायालय ने वन विकास निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी किये जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 17 अप्रैल की तिथि नियत की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अवमानना की कॉपी निगम के अधिवक्ता को रिसीव कराने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। रमेश चन्द्र खर्कवाल व 17 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि कोर्ट ने 29 अगस्त 2020 को उनके रिकवरी आदेश पर यह कह कर रोक लगा दी थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती है। याचिकर्ताओ ने अपने रिकवरी आदेश को निरस्त करने हेतु याचिकाएं दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश रफीक वाशरमैन बनाम केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा है कि विभाग रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी करने का आदेश नही दे सकता। याचिकर्ताओ का कहना है कि वे वन विकास निगम उत्तरप्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 व 74 के अधीन यह प्रावधान है कि अगर रिकवरी की जाती है तो केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है, राज्य स्वयं नही कर सकता है, इसलिए उनके ऊपर जारी रिकवरी आदेश को निरस्त किया जाए।

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