हाईकोर्ट एक फिर हुआ सफाई कर्मियों की हड़ताल पर सख्त, कहा- दस मिनट में काम पर लौटो, नहीं तो होगी कार्रवाई

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समाचार सच, नैनीताल/हल्द्वानी। हाईकोर्ट महानगर हल्द्वानी में विगत 6 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल पर बुधवार को एक फिर सख्त रवैया दिखाया है। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि हड़ताली कर्मचारी दस मिनट में काम पर लौटें, नहीं तो कार्रवाई होगी। इधर हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब हड़ताल खत्म होने के संकेत दिख रहे हैं।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि पिछले 6 दिनों से हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल से महानगर हल्द्वानी कूड़े से पूरी तरह से पट चुका है। महानगर में पहले से ही डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में सफाई न होने से जगह-जगह बिखरे कूड़े के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ गया है। कूड़े कचरे को जानवर खा रहे हैं।

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आपको बता दें कि हड़ताल सफाई कर्मियों द्वारा सफाई गाड़ियों की चांबिया कब्जाने ली गयी थी, जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने सख्त होते हुए एसएसपी को जब्त गाड़ियां छुड़ाने और इसमें अड़ंगा डालने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद सफाई कर्मियों ने नगर निगम को कूड़ा गाड़ी की चाबियां सौंप दी थीं। मगर कर्मचारियों के काम पर न लौटने से सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है। आज बुधवार को एक फिर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को काम पर लौटने के कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह दस मिनट में काम पर लौंटें, नहीं तो कार्रवाई होगी।

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