समाचार सच, चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हरिओम प्रजापति को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, टनकपुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने 18 जुलाई 2022 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला ने बताया कि आरोपी हरिओम प्रजापति, जो थाना अमानपुर, जिला कासगंज (उत्तर प्रदेश) का निवासी है, ने 15 जुलाई 2022 को उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं 5/6 और आईपीसी की धाराएं 363, 366 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 26 अगस्त 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने पुलिस की रिपोर्ट, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हरिओम प्रजापति को दोषी करार दिया। दोषी को 20 साल की कठोर सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो केएस राणा ने पैरवी की।
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