पुलिस वाले ने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो देना होगा यह जुर्माना…

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समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। मोटर व्हीकल एक्ट में बीते 1 सितंबर से देश भर में लागू होने के बाद यदि कोई पुलिसकर्मी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए जाता है, तो उन्हें जुर्माने के रूप में दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा।

ज्ञात हो कि मोटर व्हीकल एक्ट में बीते 1 सितंबर से देश भर में लागू कर दिया गया है। नए नियम के लागू होने के साथ ही देश भर में तरह तरह के मामले सामने आने लगे हैं। कहीं 15 हजार की कीमत वाल स्कूटर पर 23 हजार का चालान कट रहा है तो कहीं ऑटो का 32 हजार का चालान काटा जा रहा है।

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इस संशोधन अधिनियम की धारा 210-बी में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार प्राप्त किसी भी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा यदि इस अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है, तो उस अपराध के लिए दोगुना दंड के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि यदि कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उलंघन करता है तो उसे 200 प्रतिशत ज्यादा जुर्माना भरना होगा।

नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करता हुआा पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इससे पहले इस अपराध के लिए महज 500 रुपये का जुर्माना लिया जाता था। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह, आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी इत्यादि को रास्ता नहीं देने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

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इसके अलावा नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को हो सकती है जेल। ओवर स्पीडिंग या तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक फाइन, जो कि पहले 400 रुपये था। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 1,000 रुपये का फाइन देना होगा, जो कि पहले 100 रुपये था। विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर तगड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का फाइन 10 गुना तक बढ़ गया है।

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