उत्तराखण्ड में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के नियम में राहत, अब गाड़ी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व लाइसेन्स के जुर्माने की दरें रहेंगी ये…

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-तमिलनाडु और यूपी हाइकोर्ट में पारित आदेश के बाद उत्तराखण्ड में भी यह लिया फैसला
-हर दिन के जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान को हटा

समाचार सच,देहरादून। उत्तराखण्ड में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के नियम में राहत भरी खबर है। तमिलनाडु और यूपी हाइकोर्ट में पारित आदेश के बाद अब उत्तराखण्ड में भी मोटरयान अधिनियम में बड़ा फेरबदल हो गया है। परिवहन विभाग ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के नियम के तहत गाड़ियों को लेकर हर दिन के जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान को हटा लिया है। इसके बाद गाड़ी मालिकों को रजिस्ट्रेशन, फ़िटनेस और लाइसेन्स के जुर्माने में बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल इस जुर्माने की वजह से कभी-कभी गाड़ी मालिक को इतना जुर्माना देना पड़ जा रहा था जो गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा पड़ रहा था।

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परिवहन विभाग के ताज़ा फ़ैसले का सीधा असर यह होगा कि अब फिटनेस और लाइसेन्स रिन्यू कराने के लिए राज्य में पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। पुरानी दरों के अनुसार टू-व्हीलर के लिए 200 रुपये, मध्यम वाहन के लिए 300 रुपये और बड़ी गाड़ियों के लिए 400 रुपये लिए जाएंगे।

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नए फ़ैसले के अनुसार साथ ही फिटनेस लेट फ़ीस एक साल बाद लागू होगी। इससे पहले लाइसेन्स रिन्यूवल की तारीख खत्म होने के अगले दिन से ही लेट फ़ाइन के तौर पर हर दिन का 50 रुपये लिया जाता था। इस प्रावधान को तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हाइकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दोनों ही जगह हाईकोर्ट ने डेली फ़ाइन के प्रावधानों की धाराओं को समाप्त कर दिया था।

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