समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 55 फीसदी की दर से डीए मिलेगा, जो पहले 53 फीसदी था। इस संबंध में शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से बीते शुक्रवार को मंजूरी मिली थी।
नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसके साथ ही 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा।
बढ़ा हुआ डीए राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी नियमित कर्मचारियों, पेंशनरों, स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।
हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर यह आदेश सीधे तौर पर लागू नहीं होगा। उनके संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।




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