समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र से लिव-इन रिलेशनशिप का पहला आधिकारिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया है। यह कुमाऊं मंडल का भी पहला मामला बताया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब शादियों के साथ-साथ लिव-इन संबंधों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने जानकारी दी कि यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को पूरा किया गया। रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिला विधवा हैं और उनका एक बच्चा भी है। उन्होंने नए कानून के तहत अपने जीवनसाथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाया।
गौरतलब है कि यूसीसी के नियमों के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की जाती है।
एसडीएम वर्मा ने कहा कि यह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव और कानूनी जागरूकता का संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अन्य लोग भी अपने संबंधों को विधिक दर्जा दिलाने के लिए आगे आएंगे।




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