65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील
समाचार सच, देहरादून। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में बाहर से आने वाले पर्यटकों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले हिमाचल सरकार की भी यह आदेश जारी कर चुकी है। देहरादून में भाजपा कार्यालय भी लॉक डाउन कर दिया गया है। उत्तराखंड रोडवेज ने दिल्ली मार्ग पर चल रहीं 300 बसों का संचालन बंद कर दिया है।
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज ब्व्टप्क्-19 रेगुलेशन 2020 में दी गई। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड में सभी घरेलू और विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीतेश झा द्वारा एडवायजरी जारी की गई है। वहीं राज्य सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील की गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीतेश झा द्वारा जारी एडवायजरी में यह सलाह भी दी गई है। अपील की गई है कि मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 31 मार्च तक घर पर ही रहें।



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