बनभूलपुरा पुलिस ने विभिन्न मामलों में पंजीकृत दो अपराधियों को किया जिलाबदर

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समाचार सच, हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट द्वारा सख्त निर्देश दिए है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए जनपद नैनीताल में कोई जगह नहीं है। इसी के अनतर्गत बनभूलपुरा पुलिस ने दो अपराधियों को जिलाबदर कर सीमा से बाहर कर दिया है।
ज्ञात हो कि अखलाख, पुत्र अलताफ हुसैन निवासी- ला0नं0-18, वार्ड नं0-24, एवं मुशरत पुत्र कुदरत निवासी इन्द्रानगर थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध थाना बनभूलपुरा में मारपीट/ गाली-गलौज, चोरी, जुआ, अवैध असलहा रखने संबंधी इतने मुकदमे पंजीकृत हो गए थे कि आए दिन इसके अपराधो की दास्ता और इनके काले कारनामों के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे।
लिहाजा जनपद नैनीताल की थाना बनभूलपुरा पुलिस द्वारा अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अखलाख को उसके बनाए गढ़ से अलग करने के लिए एसएसपी नैनीताल के माध्यम से कानूनन जिलाधिकारी नैनीताल महोदय को उक्त के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के क्रम प्रेषित की गई। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अखलाख पुत्र अलताफ हुसैन निवासी- ला0नं0-18 तथा मुशरत पुत्र कुदरत निवासी इन्द्रानगर को धारा-3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में आज सोमवार को नीरज भाकुनी के कुशल नेतृत्व में गठित बनभूलपुरा पुलिस टीम द्वारा अखलाक तथा मुसरत पुत्र कुदरत को जनपद नैनीताल की सीमा से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया व सख्त हिदायत दी गयी कि यदि 06 माह की अवधि के दौरान जनपद नैनीताल की सीमा में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3/10 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कानूनन कार्यवाही की जायेगी।

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